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पिपरवार गोलीकांड : हाईकोर्ट से सलमान को गोली मारने के आरोपी सिपाही रवि राम को मिली जमानत

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने पिपरवार गोलीकांड के आरोपी सिपाही रवि राम को जमानत दे दी है. जमानत याचिका पर सभी पक्षों की ओर से बहस के बाद अदालत ने रवि राम की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे जमानत की सुविधा प्रदान की है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन के कोर्ट में रवि राम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता आरएस मजूमदार ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने रवि राम की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. कोर्ट ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि आरोपी के जमानतदार एक करीबी रिश्तेदार होंगे.

पुलिसवालों पर मो सलमान की हत्या का आरोप है

बता दें कि वर्ष 2017 में चतरा जिले के पिपरवार थाना में पुलिसवालों पर मो. सलमान की हत्या का आरोप है. जानकारी के मुताबिक, 23 जून 2017 की रात सलमान को उसके घर से बुलाकर थाने में गोली मार दी गई थी. पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट में तीन गोली मारे जाने की पुष्टि हुई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. फ़िलहाल इस गोलीकांड की जांच सीबीआई कर रही है. पिपरवार गोलीकांड में पिपरवार के तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह, वहां पदस्थापित एएसआई प्रेम कुमार मिश्रा और आरक्षी रवि राम पर सलमान को गोली मारने का आरोप लगा है. इसे भी पढ़ें – क्रिकेट">https://lagatar.in/good-news-for-cricket-lovers-ranji-trophy-matches-will-be-played-in-two-phases-from-february/">क्रिकेट

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